Haryana Cabinet: हरियाणा सरकार की कैबिनेट बैठक में 18 अहम फैसलों पर मुहर लगी। सीएम नायब सिंह सैनी ने हाउसिंग पॉलिसी, मिक्स्ड लैंड यूज, स्वास्थ्य भर्ती नियमों समेत कई बड़े निर्णयों की जानकारी दी।
हरियाणा कैबिनेट के अहम फैसले
1. पंजाब न्यायालय अधिनियम में संशोधन
मंत्रिमंडल ने पंजाब न्यायालय अधिनियम 1918 की धारा-30 में संशोधन को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य कानूनी अस्पष्टता दूर करना और केंद्रीय कानून के साथ तालमेल बनाना है।
2. हरियाणा सुपीरियर ज्यूडिशियल सेवा नियमों में बदलाव
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार हरियाणा सुपीरियर ज्यूडिशियल सेवा नियम-2007 में संशोधन को मंजूरी दी गई। भर्ती चैनल, अनुभव, आयु और योग्यता से जुड़े प्रावधानों को तर्कसंगत बनाया गया है।
3. प्रमोशन कोटा में बदलाव
मेरिट-कम-सीनियरिटी के आधार पर प्रमोशन का कोटा 65% से घटाकर 50% कर दिया गया। इससे वरिष्ठता और रोस्टर प्रबंधन के नियमों में भी सुधार किया गया है।
4. फार्मेसी अधिकारियों की भर्ती नियमों में ढील
बी-फार्मेसी में शामिल 6 महीने की ट्रेनिंग को मान्यता देते हुए अलग से अनिवार्य प्रशिक्षण की शर्त हटा दी गई। इससे स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों की कमी दूर करने में मदद मिलेगी।
5. फार्मेसी अधिकारी भर्ती अनुपात बदला
फार्मेसी अधिकारी पद के लिए सीधी भर्ती का हिस्सा 75% से बढ़ाकर 95% कर दिया गया। वहीं प्रमोशन का कोटा 25% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
6. मिक्स्ड लैंड यूज पॉलिसी को मंजूरी
मिक्स्ड लैंड यूज में आवासीय, वाणिज्यिक और संस्थागत उपयोग पर प्रतिशत की सीमा हटा दी गई। इससे कई रुकी हुई परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
7. 70:30 अनुपात का नियम लागू
नई नीति के तहत मिक्स्ड लैंड यूज में 70% प्रमुख और 30% सहायक उपयोग का अनुपात लागू रहेगा। साथ ही FAR और ग्राउंड कवरेज के स्पष्ट नियम तय किए गए हैं।
8. किफायती हाउसिंग पॉलिसी-2013 में संशोधन
निर्माण लागत और जमीन की कीमत बढ़ने को देखते हुए दरों में औसतन 12% वृद्धि की गई। इससे शहरी क्षेत्रों में सस्ते घरों के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा।
9. गुरुग्राम में नई दर तय
गुरुग्राम में किफायती आवास की दर 5,000 से बढ़ाकर 5,575 रुपये प्रति वर्ग फुट कर दी गई। इससे डेवलपर्स को बढ़ती लागत का संतुलन मिलेगा।
10. सोहना को कैटेगरी-B में शामिल
सोहना को नई कैटेगरी-B में शामिल किया गया है ताकि क्षेत्र का विकास तेज हो सके। फरीदाबाद और सोहना के लिए नई दर 5,450 रुपये प्रति वर्ग फुट तय हुई है।
11. अन्य शहरों के लिए नई दरें
पंचकूला, पिंजौर, कालका जैसे शहरों के लिए दर 5,050 रुपये प्रति वर्ग फुट तय की गई। लो-पोटेंशियल शहरों के लिए दर 4,250 रुपये प्रति वर्ग फुट निर्धारित की गई है।
12. बालकनी शुल्क तय
किफायती हाउसिंग परियोजनाओं में बालकनी के लिए 1,300 रुपये प्रति वर्ग फुट अतिरिक्त शुल्क तय किया गया। यह नई दरें उन परियोजनाओं पर लागू होंगी जहां अभी तक आवंटन नहीं हुआ है।
13. औद्योगिक लाइसेंसिंग पॉलिसी-2015 में संशोधन
सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग नियमों को सरल बनाने का निर्णय लिया। इसका उद्देश्य डेवलपर्स पर वित्तीय बोझ कम करना है।
14. EDC शुल्क में राहत
कृषि क्षेत्रों में बाहरी विकास शुल्क (EDC) को तर्कसंगत बनाया गया है। कुछ मामलों में शहरी सीमा में आने के बाद भी EDC नहीं देना होगा।
15. ग्रामीण पेयजल O&M नीति मंजूर
जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए नई ऑपरेशन एवं रखरखाव नीति लागू की गई। इसमें सरकार और समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा।
16. पंचायतों को प्रोत्साहन योजना
ग्राम पंचायत जितना जल शुल्क एकत्र करेगी, उतनी ही राशि सरकार भी देगी। इससे पंचायतों की वित्तीय क्षमता और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।
17. गांवों को तीन श्रेणियों में बांटा
राज्य के 6,721 गांवों को सिंगल पंचायत, मल्टीपल पंचायत और महाग्राम श्रेणी में विभाजित किया गया। सिंगल पंचायत योजना 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी।
18. OTA भर्ती नियमों में संशोधन
ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट पद के लिए नई डिग्री आधारित योग्यता को मान्यता दी गई। डिप्लोमा कोर्स बंद होने के बाद यह बदलाव लागू किया गया है।