Haryana Cabinet 18 Decisions: हरियाणा कैबिनेट के 18 बड़े फैसलो पर लगी मुहर: हुड्डा को झटका, मेट्रो-RRTS से लेकर हाउसिंग तक कई बड़े निर्णय

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Haryana Cabinet 18 Decisions: हरियाणा सरकार की कैबिनेट बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़ा झटका लगा है। उनकी सरकारी कोठी के लगभग 16.49 लाख रुपये के पेनल रेंट को माफ करने के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल की बैठक में सहमति नहीं बन पाई। इस प्रस्ताव को लेकर कैबिनेट में चर्चा हुई, लेकिन फिलहाल इसे मंजूरी नहीं मिल सकी।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करीब साढ़े छह घंटे चली मंत्रिमंडल की बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में कुल 31 एजेंडे रखे गए थे, जिनमें से 18 को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जुड़े पेनल रेंट माफी के प्रस्ताव पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है और सरकार इस पर दोबारा समीक्षा करेगी।

बैठक में न्यायिक व्यवस्था से जुड़े एक अहम फैसले के तहत पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918 की धारा-30 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही हरियाणा सुपीरियर ज्यूडिशियल सेवा नियम, 2007 में भी संशोधन किया गया है, जिससे भर्ती, वरिष्ठता और प्रमोशन से जुड़े प्रावधानों को स्पष्ट और संतुलित बनाया जाएगा।

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स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए फार्मेसी अधिकारियों की भर्ती नियमों में भी ढील देने का निर्णय लिया गया है। बी-फार्मेसी डिग्री में पहले से शामिल छह महीने के प्रशिक्षण को देखते हुए अलग से अनिवार्य प्रशिक्षण की शर्त को समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा फार्मेसी अधिकारी पद के लिए भर्ती अनुपात में भी बदलाव किया गया है, जिसमें अब 95 प्रतिशत पद सीधे भर्ती से और 5 प्रतिशत पद प्रमोशन से भरे जाएंगे।

कैबिनेट ने मिक्स लैंड यूज पॉलिसी को भी मंजूरी दी है। नई नीति के तहत आवासीय, वाणिज्यिक और संस्थागत उपयोग पर कोई निश्चित प्रतिशत सीमा नहीं होगी, हालांकि सभी परियोजनाओं को संबंधित विकास योजनाओं और नियमों का पालन करना होगा।

शहरी क्षेत्रों में किफायती आवास को बढ़ावा देने के लिए किफायती हाउसिंग पॉलिसी-2013 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। निर्माण लागत और जमीन की बढ़ती कीमतों को देखते हुए दरों में औसतन 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। गुरुग्राम में प्रति वर्ग फुट दर 5,000 रुपये से बढ़ाकर 5,575 रुपये कर दी गई है।

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हरियाणा कैबिनेट के बड़े फैसले (संक्षिप्त विवरण के साथ):

  1. पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918 की धारा-30 में संशोधन
    कैबिनेट ने कानूनी अस्पष्टता दूर करने और केंद्रीय कानूनों के साथ तालमेल बैठाने के लिए इस संशोधन को मंजूरी दी। इससे न्यायिक प्रक्रियाओं को अधिक स्पष्ट और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।
  2. हरियाणा सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस रूल्स, 2007 में बदलाव
    भर्ती, अनुभव, आयु और वरिष्ठता से जुड़े नियमों को अधिक संतुलित बनाया गया है। प्रमोशन के लिए मेरिट-कम-सीनियरिटी कोटा 65% से घटाकर 50% कर दिया गया है।
  3. फार्मेसी अधिकारियों की भर्ती में ढील
    बी-फार्मेसी कोर्स में पहले से शामिल प्रशिक्षण को ध्यान में रखते हुए अलग से 6 महीने की ट्रेनिंग की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। इससे राज्य में फार्मेसी अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया तेज होगी।
  4. फार्मेसी अधिकारी भर्ती अनुपात में बदलाव
    अब 95% पद सीधे भर्ती के माध्यम से और 5% पद प्रमोशन से भरे जाएंगे। इस फैसले से स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ की कमी को जल्दी पूरा करने में मदद मिलेगी।
  5. मिक्स लैंड यूज पॉलिसी को मंजूरी
    नई नीति के तहत आवासीय, वाणिज्यिक और संस्थागत उपयोग के लिए तय प्रतिशत सीमा हटाई गई है। इससे रुकी हुई परियोजनाओं को गति मिलने और भूमि के बेहतर उपयोग की संभावना बढ़ेगी।
  6. किफायती हाउसिंग पॉलिसी-2013 में संशोधन
    निर्माण और जमीन की बढ़ती लागत को देखते हुए आवासीय परियोजनाओं की दरों में औसतन 12% की वृद्धि की गई है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला सहित विभिन्न शहरों के लिए नई दरें तय की गई हैं।
  7. ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के लिए नई O&M नीति
    जल जीवन मिशन के तहत पानी की सप्लाई के संचालन और रखरखाव में ग्राम पंचायतों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। पंचायतों द्वारा एकत्र किए गए जल शुल्क के बराबर अतिरिक्त राशि सरकार देगी।
  8. ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट (OTA) भर्ती नियमों में संशोधन
    पुराने डिप्लोमा कोर्स बंद होने के कारण अब डिग्री आधारित योग्यता को मान्यता दी गई है। इससे सरकारी अस्पतालों में तकनीकी स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
  9. कक्षा-1 में प्रवेश के आयु मानदंड में बदलाव
    राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप कक्षा-1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष तय की गई है। इसका उद्देश्य बच्चों को उम्र के अनुसार बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है।
  10. खाद्य एवं औषधि प्रशासन सेवा नियमों में संशोधन
    संशोधित केंद्रीय खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुसार नियमों में बदलाव किया गया है। इससे खाद्य सुरक्षा अधिकारी और खाद्य विश्लेषक जैसे नियामक पदों की व्यवस्था मजबूत होगी।
  11. हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर (HORC) परियोजना
    परियोजना की संशोधित लागत को बढ़ाकर लगभग 11,709 करोड़ रुपये मंजूर किया गया है। इससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।
  12. सरकारी कर्मचारियों के अग्रिम ऋण सिस्टम में बदलाव
    कर्मचारियों को मकान, वाहन, कंप्यूटर या विवाह के लिए मिलने वाले ऋण अब सीधे राज्य सरकार द्वारा दिए जाएंगे। इससे प्रक्रिया अधिक सरल और पारदर्शी बनेगी।
  13. रिठाला-नरेला-कुंडली मेट्रो कॉरिडोर (फेज-IV) की DPR मंजूर
    इस परियोजना के तहत नरेला से कुंडली तक करीब 2.7 किलोमीटर मेट्रो लाइन का विस्तार होगा। हरियाणा हिस्से में कुंडली और नाथूपुर में एलिवेटेड स्टेशन बनाए जाएंगे।
  14. दिल्ली-पानीपत-करनाल नमो भारत (RRTS) कॉरिडोर
    लगभग 136 किलोमीटर लंबा यह हाई-स्पीड कॉरिडोर दिल्ली से पानीपत और आगे करनाल तक बनेगा। परियोजना से राज्य में तेज, सुरक्षित और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति को मजबूत बनाने के लिए नई ऑपरेशन एवं रखरखाव (O&M) नीति को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत ग्राम पंचायतों को जल आपूर्ति व्यवस्था के रखरखाव में भागीदार बनाया जाएगा। राज्य के 6,721 गांवों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है और इस नीति को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

इसके अलावा कैबिनेट ने दिल्ली-पानीपत-करनाल नमो भारत (RRTS) कॉरिडोर परियोजना को भी मंजूरी दी है। करीब 136.30 किलोमीटर लंबी इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत लगभग 33,051 करोड़ रुपये है, जिसमें हरियाणा सरकार का हिस्सा 7,472 करोड़ रुपये होगा। इस कॉरिडोर में हरियाणा में 11 स्टेशन बनाए जाएंगे।

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कैबिनेट ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर (HORC) परियोजना की संशोधित लागत को भी मंजूरी दी है, जिसे बढ़ाकर लगभग 11,709 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

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