HSSC Chairman Statement: हरियाणा पुलिस भर्ती में आयु सीमा को लेकर HSSC चेयरमैन हिम्मत सिंह का बयान

clarification by HSSC Chairman Himmat Singh clarification by HSSC Chairman Himmat Singh

HSSC Chairman Statement: हरियाणा पुलिस भर्ती में आयु सीमा को लेकर चल रहे भ्रम पर अब विराम लग गया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने स्पष्ट किया है कि जिस महीने भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, उसी महीने की पहली तारीख को आधार मानकर अभ्यर्थियों की आयु की गणना की जाएगी।

हरियाणा पुलिस में प्रस्तावित 5500 सिपाहियों की भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों के बीच आयु सीमा को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए आयोग के चेयरमैन ने कहा कि पुलिस भर्ती नियमों में यह प्रावधान पहले से मौजूद है और इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है।

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अगस्त उदाहरण देकर समझाया

हिम्मत सिंह ने स्पष्ट किया कि यदि किसी वर्ष भर्ती प्रक्रिया 20 अगस्त से शुरू होती है, तो आयु की गणना 1 अगस्त को आधार मानकर की जाएगी। यानी जिस माह में भर्ती होगी, उसी माह की पहली तारीख को अभ्यर्थी की आयु तय मानी जाएगी।

पुलिस नियमों के अनुसार होगी आयु गणना

उन्होंने बताया कि हरियाणा पुलिस भर्ती नियमों के तहत आयु निर्धारण की आधार तिथि भर्ती माह की पहली तारीख ही होती है। इसलिए अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की शंका में नहीं रहना चाहिए।

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2024 में रद्द भर्ती के अभ्यर्थियों को राहत

चेयरमैन ने यह भी दोहराया कि वर्ष 2024 में रद्द की गई पुलिस भर्ती में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को इस नई भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इस संबंध में आयोग की ओर से जल्द ही आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी।

अभ्यर्थियों से अपील

HSSC ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे केवल आयोग द्वारा जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन पर ही भरोसा करें और किसी भी अफवाह से दूर रहें।

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