Haryana News: हरियाणा में आधे रेट पर मिलेंगे कृषि यंत्र, इस दिन तक करें ऑनलाइन आवेदन

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Haryana News: हरियाणा सरकार ने किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2025-26 के लिए एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है। इस योजना के तहत कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा आर.के.वी.वाई. योजना के समेकित मद के अंतर्गत विभिन्न कृषि यंत्रों पर अनुदान प्रदान किया जा रहा है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त सचिन गुप्ता ने बताया कि इच्छुक किसान इस योजना का लाभ उठाने के लिए 16 फरवरी 2026 तक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.agriharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह योजना कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के साथ-साथ किसानों की लागत कम करने और उत्पादन क्षमता बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी।

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उपायुक्त ने बताया कि केवल वही किसान इस योजना के लिए पात्र होंगे, जो मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रबी 2024 और खरीफ 2025 सीजन में पंजीकृत हैं। इसके अलावा एक परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत केवल एक किसान को ही एक कृषि यंत्र पर अनुदान का लाभ दिया जाएगा।

सब्सिडी दरों की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति, लघु एवं सीमांत तथा महिला किसानों को 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा, जबकि अन्य किसानों को 40 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ मिलेगा। लघु एवं सीमांत किसानों की श्रेणी का निर्धारण मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत भूमि के आधार पर किया जाएगा।

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इस योजना के अंतर्गत बैटरी, इलेक्ट्रिक एवं सोलर ऑपरेटेड पावर वीडर, सेल्फ प्रोपेल्ड राइस ट्रांसप्लांटर, लेजर लैंड लेवलर, रोटावेटर, मल्टीक्रॉप प्लांटर, स्ट्रॉ बेलर, स्ट्रॉ थ्रेशर, न्यूमैटिक प्लांटर, चाफ कटर, फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर, ऑयल एक्सपेलर, शुगरकेन फ्रेश कटर, मोबाइल श्रेडर, पैडी मोबाइल ड्रायर, आलू बोने की मशीन सहित अनेक आधुनिक कृषि यंत्रों पर अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है।

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ऑनलाइन आवेदन के लिए किसान के नाम हरियाणा में पंजीकृत ट्रैक्टर की वैध आरसी या परिवार पहचान पत्र में शामिल किसी सदस्य के नाम ट्रैक्टर की आरसी, बैंक खाता विवरण, पैन कार्ड, आधार कार्ड और परिवार पहचान पत्र अनिवार्य है। अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ ही किसानों को खेत में फसल अवशेष न जलाने तथा पिछले तीन वर्षों में उसी कृषि यंत्र पर अनुदान न लेने संबंधी शपथ पत्र भी देना होगा।

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उप कृषि निदेशक डॉ. सुरेंद्र सिंह ने बताया कि यदि आवेदनों की संख्या निर्धारित लक्ष्य से अधिक होती है, तो उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा ड्रॉ ऑफ लॉट्स के माध्यम से लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे समय रहते आवेदन कर इस योजना का अधिकतम लाभ उठाएं।

🚜 इन कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान

  • बैटरी/सोलर पावर वीडर
  • सेल्फ प्रोपेल्ड राइस ट्रांसप्लांटर
  • लेजर लैंड लेवलर
  • रोटावेटर
  • मल्टीक्रॉप/रेज्ड बेड प्लांटर
  • स्ट्रॉ बेलर व स्ट्रॉ थ्रेशर
  • न्यूमैटिक प्लांटर
  • फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर
  • चाफ कटर (लोडर सहित)
  • ऑयल एक्सपेलर
  • शुगरकेन फ्रेश कटर
  • मोबाइल/कॉटन श्रेडर
  • पैडी मोबाइल ड्रायर
  • काऊ डंग ब्रिकेट एवं डी-वाटरिंग मशीन
  • आलू बोने की मशीन सहित अनेक आधुनिक कृषि यंत्र

📑 आवश्यक दस्तावेज

  • हरियाणा में पंजीकृत ट्रैक्टर की वैध RC
    (या PPP में शामिल सदस्य के नाम)
  • बैंक खाता विवरण
  • पैन कार्ड
  • परिवार पहचान पत्र
  • आधार कार्ड
  • अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • शपथ पत्र:
    • फसल अवशेष न जलाने का
    • पिछले 3 वर्षों में उसी यंत्र पर अनुदान न लेने का

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