Haryana BPL Family: हरियाणा प्रदेश की बीपीएल परिवारों की महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। कैथल जिले में महिलाओं को 21 दिवसीय चालक प्रशिक्षण और आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह पहल हरियाणा महिला विकास निगम, पंचकुला की ओर से महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
अशोक लेलैंड ड्राइविंग ट्रेनिंग संस्थान में होगा प्रशिक्षण
जिला उपायुक्त अपराजिता ने जानकारी देते हुए बताया कि यह प्रशिक्षण कैथल स्थित अशोक लेलैंड ड्राइविंग ट्रेनिंग संस्थान में आयोजित किया जाएगा। जिले की इच्छुक और पात्र महिलाएं 28 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकती हैं।
ऐसे करें आवेदन
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को अपने दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियों के साथ आवेदन जमा करना होगा।
- आवेदन ई-मेल के माध्यम से भेजा जा सकता है।
- आवेदन पत्र पंजीकृत डाक से या स्वयं जिला कार्यालय में भी जमा कराया जा सकता है।
- आवेदन में मोबाइल नंबर, ई-मेल एड्रेस और प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां लगाना अनिवार्य है।
प्रशिक्षण पूरी तरह मुफ्त, मिलेगा वजीफा
यह प्रशिक्षण पूरी तरह से निःशुल्क प्रदान किया जाएगा।
प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को 1,000 रुपये का वजीफा भी दिया जाएगा, जिससे प्रशिक्षण के दौरान होने वाले खर्चों में सहायता मिल सके।
पात्रता और जरूरी शर्तें
- आवेदक हरियाणा की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
- बीपीएल श्रेणी में शामिल होना जरूरी है।
- आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास अनिवार्य है।
- दृष्टि अच्छी होनी चाहिए (कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए)।
- वैध लर्नर लाइसेंस होना जरूरी है।
- परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए (परिवार पहचान पत्र के अनुसार)।
